लाठी डंडे से हमला कर जान से मारने की धमकी देने के दोषी 3 अभियुक्तों को 10 वर्ष कठोर कारावास

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वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा

भदोही। थाना औराई क्षेत्र अंतर्गत आरोपीगण द्वारा एक राय होकर वादी मुकदमा के पत्नी पर लाठी डंडों से हमला कर गैर इरादतन हत्या करने व परिजनों को गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-164/2019 धारा-323/34,304 भाग- 1,504,506,भा0द0वि0 में स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपीगण के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम में एवं अभिमन्यु मांगलिक पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व एडीजीसी प्रवेश तिवारी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायाधीश सुबोध सिंह न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय प्रथम,भदोही ज्ञानपुर द्वारा एक राय होकर गाली गुप्ता देते हुए लाठी डंडे से हमला कर गैर इरादतन हत्या व जान से मारने की धमकी देने के दोषी 03 अभियुक्त आफताब पुत्र अब्दुल खालिद उम्र 21 वर्ष ,रियाद पुत्र निजाम उम्र 27 वर्ष व निजाम पुत्र कल्लू उम्र 53 वर्ष समस्त निवासीगण औरंगाबाद थाना औराई जनपद भदोही प्रत्येक को 10 वर्ष कठोर कारावास व ₹7,500/-,₹7,500/- अर्थदंड से दंडित किया गया।अर्थदण्ड की धनराशि न अदा करने पर 01 वर्ष अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जाएगा।

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