वक्फ सम्पत्ति को अवैध रूप से बेचने पर पिता और तीन पुत्रों पर केस दर्ज
जौनपुर। शाहगंज कोतवाली में वक्फ संपति के गलत उपयोग, अवैध कब्जे और विरोध करने पर मारपीट के आरोपी पिता और तीन पुत्रों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित ने इस बाबत पुलिस अधीक्षक डॉ.अजयपाल शर्मा से शिकायत की, जिनके आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस को दी गई तहरीर में एराकियाना निवासी मो. रिजवान ने बताया कि उनके दादा शेख असगर ने अपनी समस्त संपति वर्ष 1959 में वक्फ कर दिया और खुद मुतवल्ली बने रहे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र मो. अमीन मुतवल्ली हुए। उन्होंने यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में सारी संपत्तियों को दर्ज कराया और पूरी संपत्ति 49ए के तौर पर दर्ज हुई। उनकी मृत्यु के बाद पुत्र फिरोज आलम मुतवल्ली हुए। आरोप है कि अप्रैल 2019 में अब्दुल मन्नान, उनके पुत्र मो. रेहान, मो. शाकिर उर्फ परवेज और अब्दुल हन्नान ने साजिशन अपना नाम मुतवल्ली के तौर पर दर्ज करा लिया। आरोप है कि अब्दुल मन्नान ने सन 1969 में यह जानते हुए कि शेख असगर ने पूरी संपत्ति वक्फ कर दी है, उसमें से अराजी संख्या 130, 139 एवं अन्य का धोखे से हिब्बानामा और तकमीला करा लिया। जोकि वक्फ बोर्ड अधिनियम के अनुसार निष्प्रभावी है। पहली और दूसरी चकबंदी में उक्त अराजियों के नंबर बदल गए। बाद में राजस्व अधिकारियों को अपने प्रभाव में करके धोखे से अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया।अब्दुल मन्नान ने उक्त वक्फ सम्पत्ति में से 40 से ज्यादा लोगों को बेचा और वक्फ एक्ट का उल्लंघन करते हुए उन्हें कब्जा भी करा दिया। आरोप है कि 18 जून 2024 को अब्दुल मन्नान और उनके तीनों बेटे पीड़ित के दादा की वक्फ सम्पत्ति में से अराजी संख्या 323 पर कब्जा करने की नीयत से बाउंड्री बनवाने और गेट लगवाने लगे। पीड़ित के पुत्रों इरफान और फैजान ने विरोध किया तो उन्हें भद्दी गालियां देते हुए डंडे और मुक्कों से मारा पीटा। उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। प्रार्थी ने कोतवाली में सूचना दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
स्थानीय थाने से न्याय न मिलने पर पीड़ित ने एसपी को मामले की पूरी जानकारी दी। एसपी के आदेश पर कोतवाली में अब्दुल मन्नान, मो. रेहान, मो. शाकिर उर्फ परवेज और अब्दुल हन्नान के खिलाफ धोखाधड़ी और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।