हाईकोर्ट इलाहाबाद ने जारी किया नोटिस: केराकत नगर पंचायत सिपाह प्रथम वार्ड की मतगणना पर फिर गरमाया मामला
जौनपुर/केराकत।
नगर पंचायत केराकत के मोहल्ला सिपाह प्रथम वार्ड नंबर 9 के सभासद पद की मतगणना को लेकर कानूनी जंग तेज हो गई है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इस मामले में सभी प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर दिया है।
वाद संख्या 03/2023 मोहम्मद असलम खान बनाम कयाम खान में जौनपुर की अतिरिक्त न्यायाधीश प्रथम अदालत ने 16 जुलाई 2025 को चुनाव याचिका निरस्त कर दी थी। इस आदेश के खिलाफ मोहम्मद असलम खान ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील रिट संख्या 29393/2025 दाखिल की।
असलम खान का आरोप है कि निचली अदालत में सिर्फ कयाम खान के मतपत्रों की गिनती कराई गई, जबकि अन्य प्रत्याशियों और निरस्त मतों की गिनती नहीं हुई। यहां तक कि सीसी कैमरा फुटेज की मांग भी खारिज कर दी गई। पूरे मतपत्रों की गिनती के बिना ही चुनाव याचिका खारिज कर दी गई, जबकि मामला दो साल से अधिक समय तक लंबित रहा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 27 अगस्त 2025 को अपील स्वीकार करते हुए विपक्षीगण – कयाम खान, अबरार खान, धर्मेंद्र सोनकर, मेराज कुरैशी और राजू गुप्ता (सभी निवासी मोहल्ला सिपाह प्रथम, वार्ड नं. 9) को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। साथ ही, याचिकाकर्ता मोहम्मद असलम खान को एक सप्ताह के भीतर नोटिस की पैरवी करने का निर्देश दिया गया है।
अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट की अगली सुनवाई में वार्ड नंबर 9 की मतगणना पर “दूध का दूध और पानी का पानी” कैसे होता है।