ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य प्रारम्भ, बीएलओ को दें सही जानकारी

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पंकज सीबी मिश्रा/पूर्वांचल लाईफ
जौनपुर : जनपद में 30 अगस्त तक होगा घर-घर वोटर सत्यापन जिसके लिए बीएलओ तैनाती कर दी गईं है और जिलाधिकारी ने सबसे सही और सटीक जानकारी देने और लोगो को वोटर बनवाने हेतु अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिनकी आयु एक जनवरी 2025 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो चुकी है वह अपने निवास से संबंधित ग्राम पंचायत में मतदान करने के योग्य माने जाएंगे। जिलाअधिकारी ने सभी से अपील की है कि अगर उनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं। उन्होंने कहा कि यह छूटे नाम जुड़वाने का सुनहरा अवसर है।आपको बता दें कि अगले साल यूपी पंचायत चुनाव होना हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार 504 ग्राम पंचायतें कम हो चुकी हैं। अब 57696 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा। वहीं नगरीय सीमा विस्तार होने की वजह से ग्राम पंचायत के वार्ड भी कम हो जाएंगे।ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण का कार्य 19 अगस्त से जिले में प्रारम्भ हो चुका है। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, त्रुटि सुधारने और मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने का कार्य करेंगे। अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि सभी अर्ह भारतीय नागरिक अपने नाम और परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की पुष्टि अवश्य कर लें। जिन नागरिकों की आयु 01 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और वे संबंधित ग्राम पंचायत के क्षेत्र में निवास करते हैं, वे मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि अनर्ह व्यक्तियों के नाम सूची में दर्ज नहीं होंगे। इसमें गैर-भारतीय नागरिक, सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित व्यक्ति तथा चुनावी भ्रष्टाचार या अन्य अपराधों के कारण मताधिकार से वंचित लोग शामिल हैं। अपर जिलाधिकारी ने अपील की कि बीएलओ जब घर पर पहुँचे तो उन्हें आवश्यक सूचना अवश्य दें और बिना जानकारी दिए वापस न करें। यदि किसी नाम का संशोधन या विलोपन आवश्यक है तो तत्काल बीएलओ को बताएं। यदि 30 अगस्त तक आपकी ग्राम पंचायत में बीएलओ न पहुँचे या किसी प्रकार की शिकायत हो, तो जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)/जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), उप जिलाधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा खण्ड विकास अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि त्रुटि रहित निर्वाचक नामावली लोकतंत्र की मज़बूत नींव है और इसके निर्माण में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

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