धनंजय राय ब्यूरो/ पूर्वांचल लाईफ
भदोही। जिला उपभोक्ता आयोग की अदालत ने बुधवार को कोल्ड प्रेस आयल मशीन की परफार्मेंस खराब होने होने के कारण कंपनी को उपभोक्ता को मशीन और टैक्स का चार लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया। वहीं सेवा में कमी के कारण कंपनी पर पांच हजार और मुकदमा खर्च पांच हजार रुपये देने का निर्देश दिया। चेताया कि दो माह में आदेश का अनुपालन न करने पर पूरी धनराशि 12 फीसदी ब्याज के साथ चुकानी होगी। जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि ज्ञानपुर के पुरानी बाजार निवासी संतोष जायसवाल ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि स्वरोजगार के लिए उसने दो लाख 48 लाख रुपये कीमत की आटा चक्की मशीन, तीन लाख 10 हजार रुपये की कोल्ड ऑयल मशीन और 35 हजार रुपये की कीमत का मसाला पीसने की मशीन खरीदी। तीनों मशीन उसने हरियाणा के पानीपत स्थित अग्रवाल मंडी के सामने सुरेन्द्र सिंह के दुकान से ली। दुकानदार ने उनको बताया कि कोल्ड ऑयल मशीन 45 किलो सरसों एक घंटे में पेराई कर देता है। इसमें 35 किलो सरसों तेल प्राप्त होता है। इसका उन्होंने वीडियो भी बनाया था। उसे दुकान पर चलाया तो 45 किलो सरसों से एक घंटे में मात्र 20 किलो सरसों तेल प्राप्त हुआ। इस पर वे मशीन वापस करना चाहा तो दुकानदार ने वापस लेने से इनकार कर दिया। जिसके बाद उन्होंने मशीन को ट्रांसपोर्ट से वापस भेज दिया, लेकिन दुकानदार द्वारा उनके पैसे वापस नहीं किए गए। इसको लेकर पीड़ित ने 24 अक्तूबर, 2024 को शिकायत दर्ज कराई।
कोट्स
मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे ने कंपनी के मालिक को दो माह के भीतर मशीन के मूल्य के साथ टैक्स को लेकर चार लाख रुपये देने का निर्देश दिया। वहीं सेवा में कमी के कारण पांच हजार का जुर्माना लगाने के साथ-साथ मुकदमा खर्च के लिए पांच हजार रुपया देने का आदेश दिया।