हत्या के आरोपियों को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा और 45 हजार रुपये का जुर्माना
पूर्वांचल लाईफ “पंकज जायसवाल”
जौनपुर। शाहगंज साल 2020 में चौंका देने वाले भरौली गोलीकांड मामले में करीब चार साल बाद फैसला आ ही गया। अदालत ने मामले के मुख्य आरोपियों आसिम उर्फ हासिम और उसके बेटे तारिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यही नहीं दोनों पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में अन्य आरोपी तैय्यब पुत्र हासिम को 7 साल की सजा सुनाई गई और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बताते चले कि पुलिस पिछले चार सालों से मामले में पैरवी कर रही थी। गौरतलब हो कि जौनपुर जिले के तहसील शाहगंज अंतर्गत भरौली गांव में 19 सितंबर सन् 2020 को तारिक नामक युवक ने अपने पिता हासिम की लाइसेंसी रिवाल्वर से इश्तियाक और उनके बेटे ओसामा को गोली मार दी थी इस वारदात में ओसामा की मौत हो गई थी। पुलिस ने मृतक ओसामा के भाई फरहान की तहरीर पर पांच नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।और चार सालों से पैरवी कर रही थी। जिसमे अदालत ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया हैं और 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।