राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 7 से 25 दिसम्बर के मध्य होगा निःशुल्क वितरण-पूर्ति अधिकारी

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धनंजय राय ब्यूरो/पूर्वांचल लाईफ

भदोही जिले के जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कराया जायेगा, तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास अक्टूबर, नवम्बर, व दिसम्बर 2024 के सापेक्ष 03 किग्रा० चीनी प्रतिकार्ड रू0-18 प्रतिकिग्रा की दर से रू0-54/- में वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा। माह दिसम्बर,में 07 से 25 दिसम्बर 2024 के मध्य वितरण कराया जायेगा। अन्त्योदय राशनकार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टिबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकते हैं।

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