कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का दिया आदेश
जौनपुर। लोकसभा चुनाव 2024 में सिंगरामऊ में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने एमपी एमएलए कोर्ट में बुधवार को आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने ₹20,000 की दो जमानत मंजूर कर लिया। सिंगरामऊ थाना में सतीश कुमार मौर्य ने सपा प्रत्याशी रहे बाबू सिंह कुशवाहा, सपा के पार्टी प्रभारी, जन अधिकार पार्टी के पार्टी प्रभारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराया था कि लोकसभा चुनाव 2024 में सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा व उनके अज्ञात समर्थकों व पार्टी प्रभारी सपा व पार्टी प्रभारी जन अधिकार पार्टी के द्वारा 21 अप्रैल 2024 को 11:00 बजे धारा 144 लागू होने के बाद भी सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे पर मनमाने तरीके से भीड़ लगाकर जाम कर दिया गया। प्रशासन के द्वारा काफी समझाने का प्रयास किया गया तो नहीं माने और उग्र होने लगे। इनके साथ बिना अनुमति लगभग 50-60 वाहन भी थे। इन लोगों के द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में आचार संहिता का पूर्ण रूप से उल्लंघन किया गया। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने बाबू सिंह कुशवाहा व अन्य के खिलाफ सम्मन जारी किया गया जिस पर बाबू सिंह कुशवाहा दीवानी न्यायालय पहुंचे तथा कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने जमानत मंजूर कर लिया। जमानत के बाद वह अधिवक्ताओं से मिले व विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया।