खाद्य सुरक्षा/औषधि प्रशासन विभाग ने आगामी होली पर्व के दृष्टिगत चलाया विशेष प्रवर्तन अभियान

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पूर्वांचल लाईफ जौनपुर

सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन देवाशीष उपाध्याय ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी के निर्देश के अनुपालन के क्रम में आगामी होली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों विशेषकर खोया, पनीर, दूध एवं दुग्ध पदार्थ से निर्मित खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल, घी एवं वनस्पति, रंगीन कचरी, पापड़, चिप्स एवं नमकीन, विभिन्न प्रकार की मिठाईयां व अन्य खाद्य पदार्थ यथा बेसन, मैदा आदि के भण्डारण/विक्रय पर प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा 18 मार्च 2024 से चलाये जा रहे विशेष छापामार अभियान के अन्तर्गत 19 मार्च 2024 को खाद्य सचल दल द्वारा मौर्या मार्केट से दूध का 01 नमूना, यू.पी. सिंह कॉलोनी बनबिहार रोड से दूध का 02 नमूना, जगदीशपुर रेवले क्रासिंग के पास से दूध का 01 नमूना, सदर हास्पिटल के पास सहाबूद्दीपुर से बरफी का 03 नमूना, मीट मार्केट जहांगीराबाद से खोया का 01 नमूना, बरफी का 01 नमूना तथा घी का 01 नमूना, अहियापुर से पेड़ा का 01 नमूना एवं रसूलाबाद से पनीर का 01 नमूना जनहित में जांच हेतु संग्रहीत किया गया। इस प्रकार जनपद के विभिन्न स्थानों पर स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण करते हुए मिलावट के सन्देह के आधार जनहित में विभिन्न खाद्य पदार्थों के 18 मार्च 2024 को कुल-04 नमूनें एवं 19 मार्च 2024 को कुल-12 नमूनें जांच हेतु संग्रहीत करते हुए खाद्य विश्लेषक को प्रेषित किया गया।समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील किया जाता है कि आप लोग खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य कारोबार संचालन हेतु अनिवार्य वैध खाद्य पंजीकरण/खाद्य अनुज्ञप्ति अवश्यक प्राप्त कर लें तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं सम्बन्धी विनियम 2011 में विहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए खाद्य कारोबार का संचालन करें, अन्यथा कि स्थिति में पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किया जाएगा।

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