बाल अपचारी की गिरफ्तारी: जौनपुर पुलिस की एक बड़ी सफलता

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जौनपुर जिले में पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध की रोकथाम और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस टीम ने थाना मीरगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है, जो गंभीर अपराधों में संलिप्त था।

मामला और अपराध की प्रकृति–

थाना मीरगंज में पंजीकृत मु.अ.सं. 46/2025 के तहत बाल अपचारी अंकित तिवारी उर्फ निहाल तिवारी, पुत्र अनिल कुमार तिवारी, निवासी ग्राम भिदूना, थाना मीरगंज, पर धारा 299/302 बीएनएस (Breach of National Security) एवं 3(1)द, ध एससी/एसटी एक्ट (SC/ST Act) के तहत आरोप दर्ज किए गए थे। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की और 17 अप्रैल 2025 को समय लगभग 13:10 बजे आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।

बाल अपचारी का विवरण—

नाम: अंकित तिवारी उर्फ निहाल तिवारी
पिता का नाम: अनिल कुमार तिवारी
पता: ग्राम भिदूना, थाना मीरगंज, जौनपुर
आयु: 15 वर्ष

गिरफ्तारी की प्रक्रिया

जौनपुर के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के दिशा निर्देशन और क्षेत्राधिकारी मछलीशहर के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई अंजाम दी गई। थानाध्यक्ष मीरगंज के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार किया और न्यायालय के समक्ष पेश किया।

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में निम्न अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे:

1.एसओ रमेश कुमार – थाना मीरगंज
2.उपनिरीक्षक शमीम खाँ – थाना मीरगंज
3.कांस्टेबल पवन कुमार
4.कांस्टेबल अरविन्द सिंह
5.कांस्टेबल रंजीत सिंह
6.कांस्टेबल विनोद पाल

पुलिस का बयान

पुलिस ने इस गिरफ्तारी को एक महत्वपूर्ण सफलता बताते हुए कहा कि यह कार्रवाई अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन किया गया और आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

स्थानीय प्रतिक्रिया

स्थानीय निवासियों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि इस तरह की कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों के मन में कानून का भय उत्पन्न होगा।

पुलिस अधीक्षक ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें ताकि अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

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