डीआईजी के आदेश पर चार के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

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जौनपुर। शाहगंज कोतवाली में डीआईजी वाराणसी के आदेश पर जालसाजों के खिलाफ धोखाधड़ी एवं जालसाजी का मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला जमीन बेचने का वादा करके करीब पांच लाख रुपए लेने और बाद में इससे मुकर जाने का है। जब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

छताईकलां निवासी पीड़ित शशांक सिंह उर्फ सानू के मुताबिक लालमन निवासी पठखौली पूरे आजम ने उनसे बीमारी के इलाज के नाम पर चार लाख 88 हजार तीन सौ रुपए लिए थे। इसके एवज में उसने समैसा स्थित अपनी जमीन देने का प्रस्ताव रखा। लालमन दलित है, इसलिए उसने पीड़ित के पक्ष में एससी परमिशन भी करवाया।

पैसे के लेनदेन का दोनों पक्षों ने नोटरी पब्लिक दस्तावेज भी तैयार कराया। आरोप है कि लालमन ने अपने साथियों राजकुमार, किशन विक्रम और रामपति के साथ मिलकर 7 लाख रुपए से ज्यादा की जमीन 20 हजार रुपए में किसी और को विक्रय तहरीर करवा दिया।

आरोप है कि लालमन, राजकुमार, किशन विक्रम और रामपति न तो पीड़ित का रुपया वापस कर रहे हैं और ना ही जमीन उसके नाम कर रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि 27 जुलाई को वो अपनी मां के साथ आरोपियों से बातचीत करने के लिये गया। वहां उन लोगों ने गाली गलौज किया और जानमाल की धमकी देते हुए भगा दिया।

पीड़ित इस प्रकरण को कई उच्चाधिकारियों के संज्ञान में ले आया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में पीड़ित ने डीआईजी वाराणसी को मामले से अवगत कराया। डीआईजी ने मुकदमा दर्ज करने के लिये शाहगंज कोतवाली पुलिस को आदेश किया। जिनके आदेश के बाद पुलिस ने लालमन, राजकुमार, किशन विक्रम, रामपति के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरु कर दी है।

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