जौनपुर। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नईगंज में विवादित जमीन जिस पर न्यायालय का स्थगन आदेश पारित है और धारा 145 में पुलिस ने कुर्क भी कर दिया था। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आराजी नंबर 64 पर दीवानी न्यायालय में कमलापति बनाम रामदेव के मुकदमे में न्यायालय ने विवादित जमीन पर दोनों पक्षों को अग्रिम आदेश तक किसी भी कार्य को करने से मना किया है। इसके अतिरिक्त इस संबंध में वाराणसी कमिश्नरी में भी मुकदमा विचाराधीन है। आज विपक्षी द्वारा कब्जा करने की नीयत से उक्त जमीन पर तंबू और कनात लगाकर पूजा करने के बहाने कब्जा करने का प्रयास किया गया। इस संबंध में पक्षकार प्रकाश स्वरूप श्रीवास्तव ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया कि विपक्षी चंद्रशेखर यादव आदि लोग द्वारा कब्जा करने की नियत के उपर इस तरह का कार्य किया जा रहा है। उक्त जमीन से स्थगन आदेश से संबंधित दस्तावेज शहर कोतवाल मिथिलेश मिश्रा को दिखाया गया। शहर कोतवाल श्री मिश्र अभिलेखों का अवलोकन का तुरंत कार्य को रुकवा दिया है।