धनंजय राय ब्यूरो/पूर्वांचल लाईफ
लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी रखा था असलहा, यह कार्रवाई काफी चर्चा का बनी हुई है विषय
भदोही। समाजवादी पार्टी और निषाद पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्र की पत्नी और पूर्व एमएलसी रामलली मिश्र के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। उन पर आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के अनुसार, रामलली मिश्र का असलहे का लाइसेंस निरस्त हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने न तो लाइसेंसी असलहा जमा किया और न ही लाइसेंस बुक। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की है। पुलिस ने पूर्व विधायक की पत्नी के खिलाफ गोपीगंज कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पूर्व विधायक विजय मिश्रा को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। रिमांड की तारीख 14 फरवरी तक है।
कोट्स
अभिमन्यु मांगलिक पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा आरोपी शस्त्रधारक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्यवाही हेतु निर्देश के क्रम में शस्त्रधारक रामलली मिश्रा के विरुद्ध थाना गोपीगंज पर आयुध अधिनियम की धारा-21, 25 (1-B)(h) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्यवाही की जा रही है।