रेलवे स्टेशन पर रील्स बनाने वाले को होगी जेल, आरपीएफ के तीसरे नेत्र से बचना मुश्किल

Share

चिन्हित स्पॉट पर रेलवे द्वारा लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे

संवाददाता “ए. के. तिवारी”

रेलवे स्टेशनों या ट्रैक पर रील बनाने वाले अब हो जाए सावधान। भारतीय रेलवे विभाग द्वारा अब कठोर कार्यवाही करने का आदेश जारी हो चुका है। रेलवे स्टेशन पर, ट्रैक पर, ट्रेनों के आगे खड़े होकर या फिर ट्रेन के पटरी पर रिल्स बनाने वाले सावधान हो जाएं अन्यथा आरपीएफ की तीसरी आंखों में दिख गए तो सीधे थाने ले जाकर जुर्माना और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। रेलवे द्वारा ऐसे ऐसे स्थानों पर स्पॉट बना दिए गए हैं कि, जहां रिलर पहुंच कर फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया पर शेयर, लाइक और कमेंट के चक्कर में वीडियो बनाते हैं। इन स्थानों पर अब आरपीएफ द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है। जहां से रिलर पर नजर रखी जा सकती है।

एक रेल कर्मचारी ने बताया कि “सेल्फी और रील बनाने वालों को पकड़ने के लिए रेलवे प्रशासन अगले महीने से अभियान शुरू करने जा रहा है। जिसमें स्टेशन परिसर और रेलवे ट्रैक पर आरपीएफ की सघन देख रख की जाएगी। रेलवे पुलिस बल के जवान इन घटनाओं की वीडियो रिकार्डिंग भी करेंगे.”

इसके अलावा नाबालिगों को भी छुट नहीं रहेगी। इंस्टाग्राम, वाट्सअप और फेसबुक इत्यादि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लाइक और कमेंट पाने के चक्कर में आजकल के युवा/युवती अधिक संख्या में रेलवे स्टेशन या ट्रैक के आसपास रील बनाते नजर आते हैं। आरपीएफ टीम अब तक इन्हें सिर्फ समझा बुझाकर देकर छोड़ देती थी लेकिन अब ऐसे लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। उन पर भारतीय रेल संहिता के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

इंस्टाग्राम और फेसबुक के अलावा किसी भी सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाते समय कोई यदि पकड़ा जाता है तो आसानी से छूटना अब मुश्किल हो गया है। बता दें कि, रेलवे की अधिनियम 1989 की धारा 145 तथा 147 के तहत रेल की पटरी या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है। इसके लिए पहले जहां 1 हजार रुपये का जुर्माना लगता था लेकिन अब यह राशि 3 हजार कर दी गई है साथ ही 6 माह तक की जेल की सजा का भी प्रावधान भी शामिल है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!