“मतदान दिवस” 25 मई को, मतदान हेतु रहेगा सार्वजनिक अवकाश

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जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ ने अवगत कराया है कि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन अनुभाग, लखनऊ के क्रम में निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट,1881 की धारा-25 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग का करते हुए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन तथा विधानसभ उप निर्वाचन-2024 से सम्बन्धित जनपद में निर्वाचन के प्रयोजन के लिये सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। अतएव शासन के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में 25 मई 2024 (शनिवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त आदेश कोषागार तथा उप कोषागार पर भी लागू होंगे।

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