गाली-गलौज व धमकी देने वाले गैर इरादतन हत्या के दोषी अभियुक्त को 7 वर्ष कठोर कारावास

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चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों को जनपदीय पुलिस द्वारा न्यायालय से अल्पसमय में कराया जा रहा दंडित

भदोही। थाना कोईरौना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चंदापुर में आपसी विवाद को लेकर आरोपी द्वारा वादी मुकदमा के परिवार पर हमला कर गाली गलौज व धमकी देते हुए गैर इरादतन हत्या करने के संबंध में 06.07.2019 को पंजीकृत मु0अ0सं0-83/2019 धारा-307,324,504,506 भा0द0वि में स्थानीय पुलिस द्वारा वैज्ञानिक विवेचना व अचूक साक्ष्य संकलन के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” विशेष अभियान के तहत अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को दंडित कराया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व ए.डी.जी.सी. प्रवेश तिवारी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप सुबोध सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (प्रथम) भदोही द्वारा गाली-गलौज व धमकी देते हुए गैर इरादतन हत्या के दोषी अभियुक्त त्रिवेणी उर्फ बग्गी पुत्र दीनानाथ निवासी ग्राम चंदापुर थाना कोइरौना जनपद भदोही को अंतर्गत धारा-304(2),504,506 भा.द.वि. 07 वर्ष कठोर कारावास व ₹20,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया।

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