धनंजय राय ब्यूरो/पूर्वांचल लाईफ
भदोही। आगामी संत रविदास जयन्ती 12.02.2025 शबे बारात, 14.02.2025 महाशिवरात्रि का त्योहार, 26.02.2025 व होलिका गहन होली 13 व 14.03.2025 व चैत का त्योहार 02.03.2025 से 31.03.2025 मनाया जायेगा तथा 24.02.2025 से 12.03.2025 तक बोर्ड परीक्षा सम्पन्न होगा। सुरक्षा व्यवस्था त्यौहार आदि के दृष्टिगत असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों एवं उनके कार्य कलापों से शान्ति भंग होने की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है। अतः जनपद भदोही की सीमा के अन्तर्गत लोक प्रशान्ति एवं शान्तिः व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत में विशाल सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, भदोही भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश पारित करता है।
कोई भी व्यक्ति ईट-पत्थर, आग्नेयास्त्र/विस्फोटक पदार्थ, तलवार, भाला, भुजाली, लाठी डण्डा या 05 सेमी० से अधिक फल वाली पूरी/धारदार हथियार अथवा अन्य किसी ऐसे हथियार को लेकर नहीं निकलेगा और न ही इसका प्रदर्शन करेगा और न ही एकतित्र करेगा, जिसका उपयोग आक्रमण के लिए किया जा सके। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी तथा सिख व गोरखा जाति के व्यक्तियों पर जो प्रथा के अनुसार कृपाण व खुखरी के अधिकारी है, पर लागू नही होगा।
कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक विद्वेश पैदा करने वाले भाषण तथा लोक प्रशान्ति को विक्षुब्ध करने वाले उत्तेजक भाषण व नारे आदि नही लगायेगा। कोई भी व्यक्ति गलत अफवाह नही फैलायेगा और नही जनता में इस प्रकार की नोटिसे पर्चे अथवा साहित्य प्रकाशित अथवा वितरित करेगा जिससे कि उत्तेजना फैले और, हिंसा का, सार्ग, प्रशस्त्र, होकर लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध हो। कोई भी व्यक्त्ति जुलूस अथवा सभा किसी सार्वजनिक स्थान पर अधोहस्ताक्षरी अथवा सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमति के प्राप्त किये बिना नहीं करेगा/निकालेगा और न ही किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान अथवी सड़कें था गली में पॉच (05) से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। गृह मंत्रालय, भारत सरकार/उत्तर प्रदेष सरकार द्वारा निर्गत कोविड-19की गाइड लाइन्स में जारी दिशा-निर्देशों के साथ ही सोशल डिस्टेंसिग का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। यह आदेश जनपद भदोही के सम्पूर्ण जनपदीय क्षेत्र में 09.02.2025 से 31.03. 2025 तक यदि इसके पूर्व वापस न ले लिया जाय, प्रभावी रहेगा। उक्त प्राविधानों की अवज्ञा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। चूंकि स्थिति की गम्भीरता तथा तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए इस आदेश को शीघ्र प्रभावी करना आवश्यक है और समयाभाव के कारण दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करना सम्भव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।
जनपद में धारा–163 भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 लागू – जिला मजिस्ट्रेट
