आशुतोष हत्याकांड में एसडीएम की कार्यवाही
अवैध ढंग से दर्ज करायें गये तालाब को किया खारिज
पूर्वांचल लाइफ “पंकज जयसवाल”
जौनपुर! शाहगंज कोतवाली क्षेत्र अन्तर्गत सबरहद गांव के अराजी सं. 18/16 रकवा 1.113 हे भू माफियाओं व लखपालों की मिली भगत से तालाब भूमि को जामिया मदरसा फारूकी के नाम दर्ज कर लिया गया था। उपजिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने इसका संज्ञान ले जांच करा इसे खारिज कर दिया। फिलहाल तालाब अब सरकारी सम्पत्ति हों चुका है। एसडीएम ने तहसीलदार आशीष सिंह को 27 जून को उक्त स्थान पर तालाब का बोर्ड लगवाने का निर्देश दिया। वही उपजिलाधिकारी ने लेखपाल विकास सिह कुशवाहा के खिलाफ 12 विन्दु का आरोप पत्र भी दिया है। लेखपाल से जवाब मांगा गया है। वहीं एसडीएम ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। जैसे जैसे गड़बड़ी उजागर हो रही है कार्रवाई की जा रही है। पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव के आरोपितों की सम्पत्ति की गहन समीक्षा की जा रही है। जहां भी सरकारी भूमि तालाब पर कब्जा पाया गया सख्त कार्रवाई की जायेगी।
मालूम रहे 13 मई को सुबह साढ़े नौ बजे सबरहद गांव निवासी पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव की निर्मम हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद भाई संतोष श्रीवास्तव की तहरीर पर चार नामजद समेत पांच अज्ञात बदमाशो पर मामला दर्ज किया गया था।