पूर्वांचल लाईफ – इसरत हुसैन
जौनपुर। मड़ियाहूँ थाना क्षेत्र के चहरपुर में अश्लील हरकत करने के मामले में न्यायालय उठने तक एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। युवक के अश्लील हरकत के अपराध के सम्बंध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना मड़ियाहूँ में मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण करते हुए आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। उक्त मुकदमें में प्रभावी पैरवी एवं सम्यक कार्यवाही की गई। इस मामले को लेकर 8 फरवरी को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम ने सुरेश कुमार गौतम पुत्र सीताराम गौतम निवासी चहरपुर थाना मड़ियाहूँ का दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय उठने तक एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।