प्रदूषण संबंधी मनपा मनपा नियमों की अनदेखी करना पड़ा भारी, एम.ई.इंफ्रा और एनसी इंटरप्राइजेज पर दो लाख रुपये का जुर्माना।

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पूर्वांचललाइव/ हंसराज कनौजिया

मुंबई : मुंबई शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा जारी नियमों का उल्लंघन करने के लिए शुक्रवार, 29 दिसंबर 2023 को एम.ई.इंफ्रा और एनसी इंटरप्राइजेज पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मनपा ने इंफ्रा और एनसी इंटरप्राइजेज को यह भी नोटिस जारी किया कि अगले तीन दिनों के भीतर शर्तें पूरी नहीं करने पर नियमों के अधीन सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम आयुक्त एवं प्रशासक डाॅ. इकबाल सिंह चहल के आदेश पर मुंबई को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इस पृष्ठभूमि में अतिरिक्त नगर आयुक्त (पश्चिमी उपनगर) डॉ.सुधाकर शिंदे ने मुख्य अभियंता (सड़क एवं यातायात) के साथ शुक्रवार, 29 दिसंबर 2023 को डी डिवीजन का निरीक्षण किया। इस बार उनकी मुलाकात ग्रैंड रोड इलाके में स्लेटर मार्ग पर एम.ई.से हुई। इंफ्रा और एनसी एंटरप्राइजेज द्वारा चल रहे निर्माण के दौरान, यह पाया गया कि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा जारी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। इनमें निर्माण स्थलों पर बैरिकेडिंग की कमी, संतोषजनक स्वच्छता की कमी, रडार की कमी शामिल है। इसलिए निर्माण स्थल पर बैरिकेडिंग की जाए, एक निश्चित अवधि के बाद सफाई के लिए मानव बल नियुक्त किया जाए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यालय के पास की सड़क को तुरंत हटाया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाए कि पानी के पाइप या बिजली के तार क्षतिग्रस्त न हों कार्य के दौरान और प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा जारी नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।मनपा अतिरिक्त नगर आयुक्त (पश्चिमी उपनगर) डॉ. सुधाकर शिंदे के निर्देशानुसार एम.ई.इंफ्रा और एनसी एंटरप्राइजेज पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और साथ ही साथ जारी नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी नोटिस दी गई है। बता दें कि, वायुमंडलीय परिवर्तनों के कारण मुंबई क्षेत्र सहित मुंबई महानगरीय क्षेत्र की वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए, मुंबई में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम आयुक्त एवं प्रशासक श्री इकबाल सिंह चहल की ओर से दिनांक 25 अक्टूबर 2023 को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशानिर्देश सभी संबंधित प्रणालियों के लिए अनिवार्य हैं और इनका बहुत सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इन नियमों का अनुपालन न करने पर लगभग 2,955 कार्यों को नोटिस जारी किया गया है। 603 निर्माणकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसलिए 859 निर्माणों को काम रोकने का नोटिस जारी किया गया है। इसलिए बृहन्मुंबई नगर निगम की ओर से स्पष्ट किया गया है कि मुंबई क्षेत्र में संचालित सभी निर्माण पेशेवर, सरकारी और अर्ध-सरकारी प्रतिष्ठान प्रदूषण नियमों का सख्ती से पालन करें अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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