जौनपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र मण्डी नसीब खाँ निवासी खालिद पुत्र निशार एवं रेहाना पत्नी शुल्तान आदि पीड़ितों ने अपने पट्टीदारों पर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई कि उनके पैतृक आवास में लगे ताले को तोड़कर चोरी व लूट की घटना को उनके पट्टीदारों ने अंजाम दिया है। बताया जा रहा हैं कि पीड़ितों द्वारा पूछे जाने पर की किसकी इजाजत से मेरे घर का ताला तोड़ा गया तो पट्टीदारों ने गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकी देने लगे। जिसके बाद अपने जानमाल की सुरक्षा के लिए सभी पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ितों का नगर पालिका में दर्ज पैतृक भवन संख्या 74/1 वर्तमान एवं पुराना 49 तथा स्थित ढालगर टोला मण्डी नसीब खाँ जो पूर्वजों द्वारा प्रश्नगत संपत्ति को वफ अलल औलाद के रूप में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड लखनऊ पंजीकृत कराया गया। जिसका तत् समय वक्फ न0 53 ए जौनपुर दर्ज हुआ जो आज भी वक्त रिकॉर्ड में दर्ज चल रहा है और बतौर शाह अंश धारी प्रार्थीगण उसका उपयोग व उपभोग अपने अंश पर काबिज होकर करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाने के कारण सभी पीड़ित भवन परिसर में अवस्थित अपने अध्यासन के कमरे में कुछ आवश्यक सामान को छोड़कर दूसरे मकान में निवास करने लगे थे और प्रश्नगत भवन में अवस्थित अपने अध्यासन के कमरे एवं स्थान पर ताला बंद किए हुए थे और जरूरत पड़ने पर आना-जाना किया करते थे 17 जून 2024 को बकरीद के त्यौहार के दिन शाह अंशधारी/विपक्षीगणों पर आपस में आपराधिक षणयंत्र रचने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया है कि उनके विपक्षियों द्वारा योजना बनाकर हम सभी की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए हम लोगों के कमरे एवं अन्य स्थान में लगे ताले को तोड़कर सारे सामानों की चोरी एवं लूट की गई है। और मनमाने रूप से बिना किसी विधिक विभाजन के प्रश्नगत भवन में अवैध रूप से निर्माण करते हुए उसकी भौतिक स्थिति में परिवर्तन किया गया।
इस बात की सूचना मिलते ही पीड़ित लोग जब मौके पर पहुँचे तो विपक्षीगण आमादा फौजदारी होते हुए गंदी-गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे और पीड़ितों को घर में घुसने नहीं दिए जिससे मजबूर होकर पीड़ितों ने डायल 112 पर फोन किया जिसके फलस्वरूप मौके पर पहुँची 112 पुलिस ने दोनों पक्षकारों को कोतवाली थाना बुलवाया और हो रहे निर्माण कार्य को रोकवा दिया। वहीं सभी पीड़ितों को अपने जानमाल का भय सताने लगा जिसके बाद पुलिस अधीक्षक से न्याय के लिए गुहार लगाया जिसके बाद 20 जून 2024 को पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कोतवाली थाना मे उक्त पीड़ितों के पट्टीदारों के खिलाफ 380, 448, 323, 504, 506 की धाराओं में दस नामजद लोगों व एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ।