कंपनी के कर्मचारियों पर अभद्र भाषा के प्रयोग का अधिवक्ता का आरोप
कोर्ट ने पांच जुलाई की तारीख सुनवाई के लिये की नियत
जौनपुर। लाइन बाजार थाना अंतर्गत वाजिदपुर तिराहे पर स्थित एक पिज़्ज़ा कंपनी की फ्रैंचाइजी पर अधिवक्ता ने उपभोक्ता फोरम में मुकदमा दर्ज कराते हुए -पिज्जा के साथ कैरी बैग का अलग से रुपए लेने पर प्रतिष्ठान के संस्थापक व ब्रांच ऑफिस के मालिक के खिलाफ दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता प्रशांत गुप्ता ने उपभोक्ता फोरम में आठ लाख नब्बे हजार का दावा ठोंका है। फोरम ने चंडीगढ़ के संस्थापक व लोकल एजेंट के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए 5 जुलाई की तिथि नियत किया है।
इस मामले में शुक्रवार को बात करते हुए अधिवक्ता प्रशांत गुप्ता ने बताया कि उपभोक्ता फोरम में सनम कपूर संस्थापक ला पिनोज पिज़्ज़ा, चंडीगढ़ व ब्रांच डिलीवरी ऑफिस के मालिक, निकट वाजिदपुर तिराहा के खिलाफ मुकदमा दायर किया कि 16 फरवरी 2021 को नौ बजे रात अपने छोटे भाई के विवाह के वर्षगांठ पर पिज़्ज़ा लेने ला पिनोज पिज़्ज़ा उत्सव होटल वाजिपुर तिराहा गया और 59 रुपये प्रति पिज़्ज़ा के दर से दो पिज़्ज़ा खरीदा। पिज़्ज़ा ले जाने के लिए थैले की बात किया तो कर्मचारी ने कहा कि यहां थैला नहीं कैरी बैग मिलता है जो हमारे प्रतिष्ठान का छपा है। उसके लिए अतिरिक्त रुपए देने होंगे। जब अधिवक्ता ने पिज़्ज़ा वापस करने को कहा तो कर्मचारी ने वापस लेने से इंकार किया। मजबूरन अधिवक्ता ने पंद्रह रुपये का कैरी बैग का भी पैसा दिया। इसके अलावा 5 प्रतिशत की जीएसटी भी कर्मचारी ने चार्ज किया। अपमानजनक भाषा में अधिवक्ता से बात किया जिससे अधिवक्ता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही और वह डिप्रेशन का शिकार हो गया।