घर में घुसकर नाबालिग के साथ मारपीट व धमकी देने के दोषी अभियुक्त 1 वर्ष कारावास

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चिन्हित एवं महिला सम्बन्धित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही

धनंजय राय ब्यूरो/पूर्वांचल लाईफ

भदोही थाना क्षेत्र अंतर्गत आरोपी द्वारा नाबालिग उम्र करीब 16 वर्ष के घर में घुसकर जबरदस्ती छेड़खानी करने, मारपीट और धमकी देने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-229/2023 धारा-354क,506,452 भा0द0वि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट में स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम में एवं डॉ0 मीनाक्षी कात्यायन, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित व महिला सम्बन्धित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो), डॉ0 अश्वनी कुमार मिश्रा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायाधीश मधु डोगरा मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), कोर्ट संख्या-01 जनपद भदोही द्वारा घर में घुसकर नाबालिग के साथ मारपीट व धमकी देने के दोषी अभियुक्त पिंटू उर्फ रिंकू पुत्र छोटेलाल उम्र करीब 20 वर्ष निवासी कुशियरा थाना व जनपद भदोही को 1 वर्ष कारावास व 3,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया।

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