पत्रकार अनवर हुसैन
जौनपुर। नाबालिग लड़की के साथ बालात्कार के मामले में न्यायलय ने आरोपी का दोष सिद्ध करते हुए विभिन्न धाराओं में कुल मिलाकर 28 वर्ष की कठोर कारावास के साथ 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। नाबालिग के साथ बालात्कार का अपराध कारित करने के मामले में फरियादी की लिखित तहरीर पर थाना बरसठी में पाक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ। विवेचना कायम रखते हुए आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। 8 अप्रेल को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट द्वितीय ने मनोज कुमार पुत्र खेलाड़ी उर्फ रामखेलाड़ी निवासी जगदीशपुर थाना बरसठी को पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत दोष सिद्ध करते हुए तीन वर्ष की कठोर कारावास के साथ तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा-366 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से और पाक्सो एक्ट की धारा के अन्तर्गत दोष सिद्ध करते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।