बाल मजदूरी कराने पर ग्राम प्रधान और डीपीआरओ को नोटिस

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ग्राम सहसीपुर में बाल मजदूरी कराने का वीडियो  सामने आने पर न्यायपीठ बाल कल्याण समिति भदोही ने नोटिस जारी कर ग्राम प्रधान और डीपीआरओ को 30 सितंबर हाजिर होने का आदेश।ग्राम सहसीपुर में बाल मजदूरी कराने का वीडियो  सामने आने पर न्यायपीठ बाल कल्याण समिति भदोही ने नोटिस जारी कर ग्राम प्रधान और डीपीआरओ को 30 सितंबर हाजिर होने का आदेश।

पूर्वांचल लाइफ / भदोही

भदोही : ग्राम पंचायत सचिवालय ग्राम सहसीपुर विकास खंड ज्ञानपुर भदोही ऑफिस को साफ सफाई कराने के लिए बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जा रही है। जिसका वीडियो सामने आया है, उक्त वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ग्राम पंचायत की ऑफिस के बाहर एक बच्चा फावड़े से घास की सफाई कर रहा है तो दूसरा बच्चा हाथों में झाड़ू लिए ऑफिस की दीवारों की सफाई कर रहा है। जिसकी शिकायत स्थानीय निवासियों ने बाल विकास समिति में बाल मजदूरी की शिकायत दर्ज कराई और बताया कि उक्त बाल मजदूरी का कार्य ग्राम प्रधान द्वारा करवाया जा रहा है। बच्चे से मजदूरी कराने का वीडियो सामने आने के बाद न्यायपीठ बाल कल्याण समिति भदोही ने मामले को गंभीरता से लेते हुए। ग्राम प्रधान और डीपीआरओ को नोटिस जारी कर 30 सितंबर को पेश होने का आदेश जारी किया है। बता दें कि ग्राम प्रधान पर इसके पहले भी ग्राम वासियों द्वारा कई गंभीर आरोप लगाएं गए है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाल मजदूरों को कम पैसे देने पड़ते है, जिस कारण लोग पढ़ने लिखने की उम्र के बच्चों से भी मजदूरी कराने से गुरेज नहीं कर रहें। वहीं जिन अधिकारियों पर बाल मजदूरी रोकने का जिम्मा है, वह भी अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभा रहे। वहीं सरकारी योजनाओं को कम से कम पैसे में कैसे निपटाया जाय और मोटी कमाई कैसे हो सके इसी जुगत में ठेकेदार भी लगा रहता है, संशोधित अधिनियम- 2016 में बाल श्रम कराने वाले लोगों के विरुद्ध दो साल कैद तक की कार्रवाई का प्रावधान है। इसमें 14 साल की आयु वाले बच्चों से श्रम न कराने का नियम है, जबकि 18 साल तक की आयु के किशोर को खानों व अन्य ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटकों जैसे जोखिम वाले कार्यो में रोजगार पर पाबंदी है।

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