वोटर आईडी कार्ड नहीं होने पर आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, पैन कार्ड भी विकल्प हैंनेहाल हसन महाराष्ट्र ठाणे जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक शिंगारे डी.टी. 22 जिन मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है या समय पर नहीं मिल पाएगा, उनके लिए वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र होंगे। ऐसी जानकारी जिला निर्वाचन निर्णय अधिकारी एवं कलेक्टर अशोक शिंगारे ने दी है।यदि कुछ मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है या उनके पहचान पत्र में कुछ मुद्रण त्रुटियों, फोटो बेमेल आदि के कारण मतदाता की पहचान स्थापित करना संभव नहीं है, तो मतदाता के पास पैराग्राफ 7 में उल्लिखित पहचान पत्र का विकल्प होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज शामिल हैं। फोटो, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इनमें कर्मचारी की तस्वीर वाला सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र और भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता सरकार द्वारा जारी विकलांगता आईडी कार्ड (यूडीआईडी) शामिल हैं। हालाँकि मतदाताओं के पास मतदान केंद्र पर इनमें से किसी एक पहचान पत्र को प्रस्तुत करने का विकल्प होता है, मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20ए के तहत मतदाता सूची में पंजीकृत विदेशी मतदाताओं की पहचान उनके भारतीय पासपोर्ट में विवरण के आधार पर की जाएगी।

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