प्रति प्रशिक्षु रू0 1500 एवं राज्य सरकार द्वारा रू0 1000 कुल रू0 2500 प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जाएगा
जौनपुर। प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मनीष कुमार पाल ने अवगत कराया है कि प्रशिक्षु अधिनियम 1961“ApprenticeshipAct 1961” “यथा संसोधित 2019” में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त सरकारी/सहकारी/निगम/निजी/उद्योग/अधिष्ठानों का अप्रेन्टिसपोर्टल www.apprenticeshipindia.gov.in पर पंजीयन कराते हुए उसके माध्यम से अभ्यर्थियों को प्रशिक्षु के रुप में नियोजित किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। उपरोक्त वर्णित ऐसे समस्त अधिष्ठान जहां पर 04 से 29 की समस्त अधिष्ठान अनिवार्य रूप से अप्रेन्टिसशिप प्रशिक्षण योजना को लागू करेंगे तथा अपनी कुल कार्मिक क्षमता “संविदा कार्मिक संहिता” 25 से 15 प्रतिशत की सीमा तक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इस कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा प्रत्येक अधिष्ठान को प्रति प्रशिक्षु रू0 1500 एवं राज्य सरकार द्वारा रू0 1000 कुल रू0 2500 प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जाएगा।
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को प्रशिक्षु मेला एवं प्रत्येक त्रैमास की अंतिम तारीख को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में प्रतिभाग कर आप अपने अधिष्ठान के लिए प्रशिक्षुओं का चयन कर सकते हैं। अधिक जानकरी के लिए कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिद्दीकपुर जौनपुर से सम्पर्क किया जा सकता है।